आवास आवंटनः झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली व वर्तमान सरकार में विधायकों के आवास आवंटन की मांगी फाइल
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक नवीन जायसवाल के आवास मामले में सुनवाई करते हुए पिछली सरकार में उनके आवंटन और नई सरकार में सभी के आवंटन से संबंधित फाइल की प्रति मांगी है।
इससे बाद चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इस मामले में पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 20 दिसंबर तक बढ़ाते हुए 12 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार की ओर से विधायक के आवास खाली करने से संबंधित पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
इसमें कहा गया कि हाल के दिनों में सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से व्यथित होकर उन्होंने आवास खाली करने का फैसला किया है।
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अदालत को यह भी बताया गया कि अब इस मामले की सुनवाई मेरिट पर होनी चाहिए। उनकी ओर से कहा गया कि आवास आवंटन में सरकार ने भेदभाव किया है।
उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया है, जबकि उनको ऐसा आवास खाली करने को कहा जा रहा है।
इस दौरान सरकार की ओर से अंतरिम राहत को हटाने की मांग की गई लेकिन इससे इन्कार करते हुए कहा कि 20 दिसंबर तक विधायक को अंतरिम राहत जारी रहेगी। इस बीच वे आवास खाली कर देंगे।
गौरतलब है कि विधायक नवीन जायसवाल ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। इस बीच उन्होंने सरकार की कार्रवाई से दुखी होकर आवास खाली करने के लिए सरकरा को पत्र भी लिया है।