फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।
वादी अनुज कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल उक्त नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन में उन्होंने भी आवेदन दिया था। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भी उनका चयन नहीं हुआ। वे इस पद के लिए आहर्ता भी रखते हैं।
आयोग की ओर अब तक यह नहीं बताया जा रहा है कि सभी आहर्ता पूरी करने के बाद उनका चयन क्यों नहीं हुआ। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने बताया कि प्रार्थी अनुज कुमार मेडिकली अनफिट हैं, जिसकी वजह से उनका चयन नहीं किया गया है।
इसके बाद अदालत ने जेएसएससी ओर राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अमीन नियुक्ति मामले में प्रार्थी देगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में जेएसएससी द्वारा अमीन सहित अन्य पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वादी के अधिवक्ता ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने की गुहार लगाई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
इसको लेकर नीलकंठ महतो ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि आहर्ता पूरी करने के बाद भी उसका चयन नहीं किया गया। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने न्यूनतम आहर्तांक भी प्राप्त नहीं किया है। इसलिए उनका चयन नहीं हुआ है।
जेएसएससी ने अपना जवाब अदालत में दाखिल भी कर दिया है। इसके बाद वादी ने प्रति उत्तर देने के लिए अदालत से समय की मांग की।