Defection Case: HC से बाबूलाल मरांडी को राहत, हाईकोर्ट ने दल-बदल मामले की सुनवाई पर लगाई रोक
रांची झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने दलबदल (Defection) मामले बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को राहत दी है। अदालत ने इस मामले में विधानसभा न्यायाधीकरण में होने वाली सुनवाई को स्थगित करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में स्पीकर व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आरएन सहाय ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दलबदल मामले में स्पीकर की ओर से की जा रही सुनवाई को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।
गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा स्पीकर द्वारा दलबदल मामले में स्वत संज्ञान लेकर जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बाबूलाल की ओर से कहा गया था कि संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पीकर को स्वतः संज्ञान से नोटिस जारी करने अधिकार नहीं है। जब तक की इसके लिए कोई आवेदन ना दें।
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह के मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार है और विधानसभा नियमानुसार दलबदल की नोटिस बिल्कुल सही है। इसके बाद अदालत ने विधानसभा न्याधिकरण में होने वाली सुनवाई को (केप्ट इन अबेंस) रखने का आदेश दिया है।
इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए तैयारी की जा रही है।
इधर, विधानसभा न्यायाधीकरण में बाबूलाल मरांडी को छोड़कर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को जारी नोटिस पर सुनवाई हुई। लेकिन बाबूलाल मरांडी की सुनवाई को स्थगित रखा गया।