रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से एक इंटरलोकेटरी (आईए) याचिका दाखिल की गई।
इस पर जवाब दाखिल करने के लिए विधानसभा की ओर से समय की मांग की गई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में एक इंटरलोकेटरी (आईए) याचिका दाखिल की गई है।
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इसमें कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल मामले में सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद इस पर जवाब दाखिल करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने की बात कहते हुए समय की मांग की गई।
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल मामले में सुनवाई के लिए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। इसको हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। इस पर 15 दिसंबर को सुनवाई होगी।