अस्पतालों में आग से सुरक्षा के उपायों पर केंद्र व राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा विस्तृत जवाब

नई दिल्लीः Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों सरकारों से Covid-19 दिशा-निर्देशों के पालन से संबंधित विषय और देशभर के अस्पतालों और नर्सिंग होम में दमकल सुरक्षा दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन समेत अन्य मुद्दों पर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 मरीजों के अस्पतालों में उचित उपचार और शवों को सम्मानजनक तरीके से रखने के संबंध में स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई कर रही है।अदालत ने गुजरात के राजकोट में एक विशेष कोविड-19 अस्पताल में आग लगने की हाल में हुई घटना का भी संज्ञान लिया।

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आग लगने की घटना में कई मरीजों की मौत हो गई थी जिससे इस हादसे के कारण देशभर के अस्पतालों में दमकल सुरक्षा संबंधी उचित उपायों की कमी का मुद्दा उठा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आरएस रेड्डी व जस्टिस एमआर शाह की अदालत इसकी सुनवाई कर रही है।

सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करने और अस्पताल तथा नर्सिंग होम में दमकल सुरक्षा उपायों को लागू करने जैसे मुद्दों पर तीन दिन के भीतर विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा।

पीठ ने राज्यों से भी शुक्रवार तक हलफनामे पेश कर इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा। इसके साथ ही पीठ ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय कर दी।

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