Rahul Gandhi News: भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया गया है।
राहुल गांधी के खिलाफ नवीन झा ने सिविल कोर्ट रांची में शिकातयवाद दर्ज कराया है। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है। इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी कर रखा है। समन जारी होने के बाद राहुल गांधी के वकील प्रदीप चंद्रा ने उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका दाखिल की है।
जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश 1 फरवरी को सुनाएगी। हालांकि अब स्टे लगने के बाद आदेश क्या आता इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है।
राहुल की ओर से मामले को निरस्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन पिछले साल फरवरी में दिए आदेश में हाई कोर्ट ने केस को निरस्त करने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा।
6 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच से कहा कि शिकायतकर्ता मामले में सीधे प्रभावित नहीं है। ऐसे में यह केस नहीं चल सकता है। जजों ने इस पर शिकायकर्ता नवीन झा से जवाब मांगते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। तब तक निचली अदालत की कार्रवाई स्थगित रहेगी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही थी ये बात
2018 में कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि उसके कार्यकर्ता हत्यारे को भी अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं। इससे आहत हो कर रांची के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया था।