Ranchi: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 28 को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी। झारखंड हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में सभी के खिलाफ धुर्वा थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
बता दें कि भाजपा की ओर से बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में मार्च का आयोजन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लाठीचार्ज भी किया था। सचिवालय तक मार्च पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी निशिकांत दुबे और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्राथमिकी दर्ज की थी।