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Convicted: दोस्त पर भरोसा कर पत्नी को घर पहुंचाने को कहा, लेकिन दोस्त ने पिस्टल की नोक पर किया दुष्कर्म; अदालत ने माना दोषी

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 20 Jan, 2022
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civil court of ranchi
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Ranchi: Convicted: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में अपने ही दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले के अभियुक्त बुंडू निवासी शंकर जायसवाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।

इसके खिलाफ पीड़िता ने बुंडू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना के दिन 31 अक्टूबर 2017 की सुबह सात बजे पीड़िता अपने पति के साथ हटिया से सिंह मोड़ स्थित देवर के घर जा रही थी। रास्ते में पीड़िता के पति के दोस्त शंकर जायसवाल से मुलाकात हो गई।

बातचीत के क्रम में पीड़िता के पति को कहीं से फोन आया और वह अपने दोस्त पर विश्वास कर उसे कहा कि मेरी पत्नी को इसके देवर के घर तक छोड़ दो। यह कहकर पीड़िता का पति अपने काम से कहीं निकल गया। इसके बाद शंकर जायसवाल ने अपने मित्र की पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने निवास स्थान बुंडू पतराटोली ले गया। वहां ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया।

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पिस्टल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना नहीं, तो तुम्हारे खानदान को समाप्त कर देंगे। तुम्हारे दो साल के बेटे को जान से मार देंगे। इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और पूरी घटना अपने पति को बताया।

घटना के तीसरे दिन 2 नवंबर 2017 को खुद पीड़िता ने बुंडू थाने में शंकर जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एपीपी श्याम प्रसाद चौधरी ने सात गवाहों का बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को अपहरण के साथ-साथ दुष्कर्म के मामले में भी दोषी ठहराया।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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