high court news

आरोग्य सोसाइटी के संविदा कर्मियों को निकाला, कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को निर्णय लेने का दिया आदेश

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में राज्य आरोग्य सोसाइटी से निकाले गए संविदा कर्मियों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को इस मामले में उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका को निष्पादित कर दिया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने अदालत को बताया कि राज्य आरोग्य सोसाइटी में वर्ष 2012 से संविदा पर काम कर रहे लोगों को पिछले दिनों सरकार ने हटाकर संविदा पर दूसरी नियुक्ति का आदेश दिया है।

इसे भी पढ़ेंः सेंट जेवियर से निकाले गए छात्रों को नहीं मिली राहत, JET में जाने का आदेश

उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट में संविदा पर नौकरी करता है, तो बिना किसी कारण के उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। जब तक उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया हो। उनकी नौकरी प्रोजेक्ट चलने तक रहेगी। फिलहाल राज्य आरोग्य सोसाइटी के तहत आयुष्मान भारत योजना चल रही है। ऐसे में उन्हें हटाना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविदा कर्मियों को हटाकर संविदा पर दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इन्हें नियमित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हटाया भी नहीं जा सकता है। इसके बाद अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस संबंध में जहां आरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker