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Bombay High Court: रेप के बाद शादी से बचने के लिए प्रेमी ने ज्योतिष का दिया हवाला, अदालत ने कहा- नहीं चलेगा ये बहाना

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 22 Sep, 2021
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Mumbai: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने प्रेमिका से शादी से बचने के लिए ‘ज्योतिषीय गड़बड़ी’ का हवाला दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस आधार पर रेप के मामले से बरी नहीं किया जा सकता है।

आप इस तरह का बहाना करके आरोप मुक्त नहीं हो सकते हैं। पीड़िता ने उस पर रेप का आरोप लगाया है। दरअसल, अभिषेक मित्रा नाम के शख्स ने अपनी प्रेमिका के लगाए रेप के आरोप से बचने के लिए सबसे पहले डिंडोशी की एक अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

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इसके बाद अभिषेक ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। पीड़िता ने कहा कि दोनों एक दूसरे को 2012 से जानते हैं। दोनों ने साथ ही एक फाइव स्टार होटल में साथ काम किया। आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। केस दर्ज कराने पर वह शादी के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर मुकर गया। अब पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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