बैंक फ्राडः संजय डालमिया ने लोन की राशि चुकाने के आधार पर मांगी जमानत
Ranchi: Bank Fraud Jharkhand High court झारखंड हाईकोर्ट में फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन लेने के मामले में व्यवसायी संजय डालमिया की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात कहने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी संजय डालमिया की ओर से कहा गया कि बैंक से लोन के रूप में ली गई कुल राशि को वह वापस करने के लिए तैयार है। इस आधार पर उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।
इस दौरान एसीबी की ओर से डालमिया की जमानत का विरोध किया गया। कहा गया कि संजय डालमिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर डालमिया ने बैंक से करोड़ों रुपये का लोन लिया है। अब वह उक्त राशि को चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं।
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इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस दौरान एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी पैसा जमा करने की शर्त पर जमानत मांगता है, तो उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके कोर्ट ने प्रार्थी को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने का निर्देश दिया है।
बता दें कि झारखंड स्टेट कोआपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा से 38 करोड़ का घोटाला हुआ था। इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। इस मामले में व्यवसायी संजय कुमार डालमिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार व्यवसायी संजय डालमिया को 8 अलग-अलग लोन के रूप में कुल 38 करोड़ की राशि दी गई थी।