संजीवनी बिल्डकॉन मामले में आरोपी अनिता नंदी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई से इनकार

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत में मनी लांड्रिंग मामले में संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनिता दयाल नंदी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने इस मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया। ईडी की विशेष अदालत ने अनिता नंदी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत गुहार लगाई थी।

गौरतल है कि संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े 65.5 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में अनिता दयाल नंदी को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में ईडी ने 9 मई को संजीवनी बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक जेडी नंदी उसकी दो पत्नी अनिता दयाल नंदी एवं अनामिका नंदी समेत नौ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सभी पर आरोप है कि इन्होंने निर्दोष लोगों से जमीन प्लाट देने के नाम पर मोटी रकम की वसूली गई है।

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