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6th JPSC Exam: हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 07 Nov, 2020
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JPSC Exam
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट में 6th JPSC Combined Exam से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वादी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान वादियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 6th JPSC Combined Exam में उनका चयन हो गया था।

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लेकिन JPSC की ओर से उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई है। इस पर JPSC के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि छठी जेपीएससी के अंतिम परीक्षा में इनका चयन हुआ है, लेकिन परीक्षा में मिले अंक के आधार पर जब कैडर आवंटन किया जा रहा था, तो सिर्फ योजना विभाग मे ही पद रिक्त था। लेकिन इनके पास योजना विभाग की शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।

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इसलिए जेपीएससी ने इनकी नियुक्ति की अनुशंसा सरकार से नहीं की है। अदालत को यह भी बताया गया कि इस याचिका में कई ऐसे भी अभ्यर्थियों शामिल है जिनका चयन नहीं हुआ है। यह भी कहा गया कि क्वालिफाइंड पेपर के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ने और अंतिम परिणाम जारी करने में जेपीएससी ने गड़बड़ी की। इसपर अदालत ने जेपीएससी को प्रार्थी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चार दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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