high court news

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद की राहत बरकरार

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 05 Oct, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
high court of jharkhand
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े आरके आनंद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने आरके आनंद की राहत अवधि अगले आदेश तक बड़ा दी है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है। पूर्व में हाईकोर्ट ने आरके आनंद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन कोर्ट में उपस्थित हुए।

उन्होंने अदालत से समय देने की गुहार लगाई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। वहीं, अदालत ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद आरके आनंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सिदार्थ लुथरा वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित हुए और अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने की मांग की जिसे अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए आरके आनंद की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी। गौरतलब है कि 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में आरके आनंद को भी अभियुक्त बनाया गया है। उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को निरस्त करने की मांग की गई है।

See also  High Court News: मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों में पत्नी को साथ रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता-झारखंड हाईकोर्ट

इसे भी पढ़ेंः झारखंड के वकीलों की पेंशन राशि बढ़ाकर होगी दस हजार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment