रांची के बड़ा तालाब मामले में नगर विकास सचिव व नगर आयुक्त हाईकोर्ट में तलब
रांची। रांची लेक (बड़ा तालाब) के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नगर विकास सचिव व रांची नगर निगम के नगर आयुक्त को तलब किया है। अगली सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारी वीसी के जरिए अदालत से जुड़ेंगे और अपना जवाब देंगे। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि रांची व उसके आसपास के इलाकों स्थित जलस्रोतों में जलस्तर कम होने का कारण क्या है। इसको लेकर कोई वैज्ञानिक जांच की गई है या नहीं। इनके कैचमेंट क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए कोई स्टडी हुई है या नहीं। अदालत ने जलस्रोतों के भगौलिक एवं जूयोलॉजीकल नक्शा सहित विस्तृत जानकारी अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि बड़ा तालाब के चारो ओर कंकरीट की दिवार बना दी गई है, जिससे कैचमेंट एरिया का पानी नहीं आता है। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि इसके निर्माण से पहले कोई वैज्ञानिक स्टडी की गई है क्या। इसकी वजह से पानी का स्तर कम हो रहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने रांची व उससे आसपास के जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर लंबित सभी जनहित याचिका को एक साथ टैग करने का आदेश दिया
याचिका दाखिल करने वाली अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने बड़ा तालाब में सीवरेज का गंदा पानी और आसपास व्यवसायिक गतिविधि होने का मुद्दा उठाया। इस पर अदालत ने सरकार से भगौलिक नक्शा मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। इस दौरान अधिकारी वीसी के जरिए अपना पक्ष रखेंगे।