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Town planner appointment: हाईकोर्ट ने जेपीएससी से पूछा- किस अधिकार के तहत बढ़ाई अंतिम तिथि

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 08 Dec, 2021
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Ranchi: Town planner appointment झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में टाउन प्लानर की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि किस अधिकार के तहत जेपीएससी ने विज्ञापन के शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ाया था।

इस दौरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी कर ली गई। उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी की ओर से इस मामले में प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। जबकि ऐसा करना गलत है। जब एक बार विज्ञापन जारी हो जाता है, तो बीच में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है।

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जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि जेपीएससी की ओर से नियमानुसार ही ऐसा किया गया है। इसको लेकर स्वप्निल मयूरेश की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से पूरे राज्य में 77 पदों पर टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

इसके लिए अभ्यर्थियों को इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) से रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया था। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, जिनका आवेदन देने की अंतिम तारीख तक उक्त संस्था का प्रमाण पत्र नहीं मिला था, लेकिन जेपीएससी की ओर से अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था। जिसके बाद कई अभ्यर्थियों का चयन होना गलत है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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