थोक शराब बिक्री के लिए बनी नई नियमावली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Ranchi: Jharkhand High Court झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के की थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नई नियमावली को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन की ओर से उक्त याचिका अधिवक्ता चंचल जैन ने दाखिल की है। अदालत से उक्त नियमावली को निरस्त करने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री के लिए बनाई गई नई नियमावली में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। एक्साइट एक्ट-1915 की धारा 89 के तहत बनने वाली नई नियमावली से पहले उस पर आपत्ति मांगा जाना आनिवार्य है।
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इसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल मिलने के बाद नई नियमावली की अधिसूचना जारी की जा सकती है। लेकिन सरकार ने आपत्ति की प्रक्रिया का पालन नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी एक नियमावली बनी है। जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता है, तब तक नई नियमावली नहीं बनाई जा सकती है।