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टॉफी और टी-शर्ट घोटाले में महालेखाकार को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

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झारखंड स्थापना दिवस ( वर्ष 2016) में टॉफी और टी शर्ट घोटाले से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को एसीबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार को ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ बीआर सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने दो सप्ताह में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।


सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया की 15 नवंबर 2016 को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच टीशर्ट और टॉफी वितरण करने का निर्णय लिया था। उसी साल 13 और 14 नवंबर को खरीदारी की गयी और 15 नवंबर को सभी बच्चों के बीच इसे बांट दिया गया। इसमे बड़ा घोटाला किया गया है। महालेखाकार ने भी टी-शर्ट और टॉफी वितरण में गड़बड़ी की बात कही है। एजी की रिपोर्ट में भी इस पर आपत्ति जताई गई है।


पांच लाख बच्चों के बीच एक ही दिन में टी शर्ट बांट देने पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी ने कहा कि झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के नोडल अफसर ने 14 नवंबर 2016 को टी-शर्ट और टॉफी प्राप्त की। उसे अगले ही दिन 15 नवंबर की सुबह में पांच लाख बच्चों के बीच बांट दिया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि एक ही दिन में सामग्री प्राप्त कर उसे अगले दिन की सुबह तक पहुंचा कर बांट दी जाए। कुछ बच्चों को टॉफी और टी-शर्ट बांट कागज पर पूरा दिखा दिया गया है। मामले के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह अदालत से किया गया।

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