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High Court: हजारीबाग एसपी से हाईकोर्ट ने पूछा ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में अब तक कितने लोगों का काटा गया चालान

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित जानकारी भी देने को कहा गया

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High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग एसपी को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम और की गयी कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया है। बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश से हजारीबाग के एसपी अदालत में सशरीर हाजिर हुए।


कोर्ट ने एसपी से यह बताने को कहा है कि ट्रैफिक रूल के उल्लंघन को लेकर अब तक कितने लोगों का चालान काटा गया है। सड़कों पर दुकान लगाने की इजाजत क्यों दी जाती है। कोर्ट ने एसपी से कहा कि हजारीबाग में पार्किंग स्थल चयनित कर हजारीबाग को जाम से मुक्त दिलाने की पहल करें। एसपी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर कर ली जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि हजारीबाग में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर छोटे-छोटे दुकान लगते हैं।

पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारीबाग के सभी चौक चौराहों पर जाम की स्थिति रहती है। चुंगी टैक्स वसूली केंद्र के द्वारा बड़े वाहनों बस एवं ट्रक को शहर के भीतर सुबह आठ से लेकर रात के आठ बजे तक के भीतर प्रवेश करने दिया जाता है, जबकि भारी वाहन का प्रवेश झारखंड के सभी जिलों में सुबह आठ से रात आठ बजे तक नहीं रहता है। हजारीबाग शहर में करीब 1500 ई वाहन बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। हजारीबाग शहर के डिस्टिक मोड चौक, कल्लू चौक,मटवारी चौक आदि में जाम की समस्या हमेशा देखने मिलती है। शहर के 30 चौक चौराहों को जाम से मुक्त किया जाए।

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