मनी लांड्रिंग में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की गिरफ्तारी पर रोक

झारखंड की निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को सही पाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस सुधांशु धुलिया की कोर्ट में अभिषेक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभिषेक झा ईडी कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि इस दौरान अभिषेक मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने अभिषक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने पक्ष रखा। अभिषेक झा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया था कि उनके व्यवसाय में उनकी पत्नी पूजा सिंघल का पैसा नहीं लगा है।

इस प्रकरण में उनका कोई लेना-देना नहीं है। मनी लांड्रिंग करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले की ईडी जांच कर रही है। ईडी इस मामले में पूजा सिंघल सहित अन्य को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूजा सिंघल जेल में हैं। उनका इलाज रिम्स में चल रहा है।

6 मई 2022 को हुई थी कार्रवाई:
बता दें कि 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड की तात्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था। तब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 17 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी मिली थी।

ED ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। मनी लांड्रिंग मामले में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था। अभिषेक झा रांची में पल्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक थे, अस्पताल को ईडी ने जब्त कर लिया।

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