छठी जेपीएससीः झारखंड हाई कोर्ट का रोक से इनकार, अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई का निर्देश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट से छठी जेपीएससी से संबंधित मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने इस मामले को भी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा व नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लाने की भी मांग की गई। लेकिन अदालत ने उक्त याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए टैग करने का निर्देश दिया।

मुकेश कुमार ने याचिका दाखिल कर छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। इसके अलावा अंतिम परिणाम व नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने अदालत से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने इससे इन्कार करते हुए इस मामले को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया। इस मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार व प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

गौरतलब है कि छठी जेपीएससी के तहत 326 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए जेपीएससी ने 28 जनवरी 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद 24 अप्रैल 2020 को जेपीएससी ने अंतिम परिणाम जारी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुसंशा भेज दी है। दो विभागों में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति भी हो गई है।

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