Niyojan Niti of Jharkhand: नियोजन नीति मामलाः सुप्रीम कोर्ट में चार की बजाय पांच नवंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली। झारखंड के शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि बदल गई है। अब इस मामले में चार नवंबर की बजाय पांच नवंबर को सुनवाई होगी। पहले 14 सितंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम ने इस मामले की सुनवाई चार नवंबर को निर्धारित की थी। लेकिन किसी कारण से यह मामला अब पांच नवंबर को सुना जाएगा। इसी दिन यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी है।

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट की तीन जजों की पीठ ने राज्य सरकार के नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। साथ ही इसके तहत 13 अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को रद करते हुए दोबारा नियुक्ति करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में किसी पद के लिए सौ फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि नियोजन नीति के तहत राज्य के 13 अधिसूचित जिलों के सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित थे।

इस मामले में नियुक्त हुए शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि नियुक्त शिक्षकों को चार नवंबर तक हटाने की कार्रवाई नहीं की जाए।

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