high court news

HC से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं, 27 को अदालत सुनाएगी फैसला

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 12 Feb, 2024
2 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Hemant Soren
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारिक गई है।

हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की गिरफ्तारी को हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की थी।

संशोधन के लिए दाखिल आवेदन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले में अंतिम बहस के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। ईडी उस दिन जवाब दाखिल करेगी।

हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती

पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को याचिका की जानकारी दी और इस पर जल्द सुनवाई क आग्रह किया।

See also  टॉफी और टी शर्ट बंटवारे में गड़बड़ी के मामले में सरकार को 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का मिला समय

इस पर ईडी की ओर से कहा गया कि याचिका में कुछ नए तथ्य शामिल किए गए हैं। ऐसे में उसे जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए।

हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है, ऐसे में उनके गिरफ्तारी गलत और नियमों के खिलाफ है।

ईडी की पांच दिनों का रिमांड दिए जाने को भी उन्होंने चुनौती दी है। इसके पूर्व हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जतायी गयी थी।

अदालत से पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया गया था। एक फरवरी को इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।

See also  Firing Range में चली गोली से महिला की मौत, हाईकोर्ट ने कहा- दो माह में तीन लाख मुआवजा का करें भुगतान

इस दिन हेमंत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया और कहा गया कि याचिका दायर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गयी है।

ऐसे में वह अदालत में कुछ नए दस्तावेज और तथ्य शामिल करने के लिए अदालत से दोपहर 12 बजे तक का समय मांगा था। लेकिन अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से याचिका वारस लेने के लिए आवेदन दिया गया। इस पर ईडी ने जवाब दाखिल करने की बात कही थी। अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई पांच फरवरी को निर्धारित की थी।

Facebook PageClick Here
Telegram ChannelClick Here
WebsiteClick Here
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment