HC से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं, 27 को अदालत सुनाएगी फैसला
झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारिक गई है।
हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की गिरफ्तारी को हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की थी।
संशोधन के लिए दाखिल आवेदन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले में अंतिम बहस के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। ईडी उस दिन जवाब दाखिल करेगी।
हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती
पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को याचिका की जानकारी दी और इस पर जल्द सुनवाई क आग्रह किया।
इस पर ईडी की ओर से कहा गया कि याचिका में कुछ नए तथ्य शामिल किए गए हैं। ऐसे में उसे जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए।
हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है, ऐसे में उनके गिरफ्तारी गलत और नियमों के खिलाफ है।
ईडी की पांच दिनों का रिमांड दिए जाने को भी उन्होंने चुनौती दी है। इसके पूर्व हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जतायी गयी थी।
अदालत से पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया गया था। एक फरवरी को इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।
इस दिन हेमंत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया और कहा गया कि याचिका दायर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गयी है।
ऐसे में वह अदालत में कुछ नए दस्तावेज और तथ्य शामिल करने के लिए अदालत से दोपहर 12 बजे तक का समय मांगा था। लेकिन अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से याचिका वारस लेने के लिए आवेदन दिया गया। इस पर ईडी ने जवाब दाखिल करने की बात कही थी। अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई पांच फरवरी को निर्धारित की थी।
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