Niyojan Niti of Jharkhand: नियोजन नीति के तहत 11 जिलों में हुई नियुक्ति बची, 13 जिलों की रद्द

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के नियोजन नीति को खारिज कर दिया है। इसके तहत 13 जिलों में हुई नियुक्ति भी रद हो गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने 11 गैर अधिसूचित हुई नियुक्ति बच गई है। ऐसे में गैर अधिसूचित जिलों में जनवरी 2019 से हुए नियुक्त लोगों को नौकरी बच गई है। हालांकि कोर्ट के आदेश के प्रार्थी के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह इतेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो ऐसे में इसके आधार पर होने वाली पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन अदालत में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती नहीं देने के कारण ऐसा आदेश पारित हुआ है।

उन्होंने कहा कि एक ओर से इसी विज्ञापन के तहत 13 जिलों में होने वाली नियुक्ति जब रद्द की गई है, तो 11 गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति को भी रद्द किया जाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चूकि इन जिलों में होने वाली नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए यहा होने वाली नियुक्ति सुरक्षित रहेगी। बताया कि प्रार्थी की ओर से जेएसएससी की विज्ञापन के कंडिका पांच को ही असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि 13 जिलों में सभी पद स्थानीय लोगों को लिए आरक्षित रहेंगे।

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