Ranchi: Lalu Prasad News: चारा घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव को अब ऑनलाइन ही कोर्ट में पक्ष रखना होगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद सहित 112 आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इन लोगों ने फिजिकल कोर्ट में बहस करने की मांग की थी।
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में इनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीबीआइ के जवाब को देखते हुए अदालत ने लालू सहित सभी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई डे-टू-डे की तर्ज पर होनी है।
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इसलिए जिनको कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखना है। वह कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पक्ष रख सकते हैं। अदालत में बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। वहीं, ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो वाले लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख ले और बहस करें।
कोर्ट के उक्त आदेश के बाद अब बचाव पक्ष की ओर से 13 अगस्त से बहस शुरू की जाएगी। इधर, लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि फिलहाल सीबीआई कोर्ट के आदेश की प्रति उन्हें नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
कहा कि इस मामले में 550 गवाही और साढ़े चार हजार दस्तावेज हैं। उन्हें फिजिकल कोर्ट में दिखाया जाना संभव है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 112 अभियुक्त मुकदमा का सामना कर रहे हैं।