high court news

एसआई रूपा तिर्की मौत मामले में हाईकोर्ट से कहा- पुलिस पर भरोसा नहीं, मामले की जांच सीबीआई को दें

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 12 Aug, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Rupa Tirkey
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: (SI Roopa Tirkey death) झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

इस मामले में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की है।देवानंद उरांव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि उनकी पुत्री की हत्या की गई है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता आत्महत्या का रंग दे रही है।

उनकी बेटी रूपा तिर्की का जिन परिस्थितियों में शव मिला था उससे प्रतीत होता है कि वह आत्महत्या नहीं है। पुलिस ने भी रूपा की मौत के बाद उन्हें समय पर सूचना नहीं दी और जब पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया।

See also  देवघर में जमीन विवाद पर सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के मामले में सुप्रीम करेगी सुनवाई

अदालत को बताया गया कि साहिबगंज में पंकज मिश्रा नामक एक राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति पर संदेह है। रूपा की मौत के बाद सरकार ने जिस डीएसपी के नेतृत्व में एसआइटी बनाई है। उससे पंकज मिश्रा की कई बार मोबाइल से बात हुई है।

इसे भी पढ़ेंः फर्जीवाड़ा मामले में आजम खान और उनके बेटे को जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

अदालत में पंकज मिश्रा का कॉल डिटेल पेश करते हुए कहा कि एसपी, डीसी और डीएसपी से उसकी लगातार बात हुई है। बताया गया कि रूपा तिर्की पंकज मिश्रा के पिता से जुड़े और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रही थी। इस कारण उनकी हत्या की साजिश रची गई।

See also  32 साल नौकरी के बाद विभाग ने माना संविदाकर्मी, हाईकोर्ट ने कहा- जल्द दें पेंशन का लाभ

इस मामले में पंकज मिश्रा और कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसलिए इस मामले में पुलिस जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है और मामले को सीबीआइ को सौंप देना चाहिए। इस दौरान वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुनने का भी आग्रह किया गया।

लेकिन सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका का विरोध किया गया।महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की है और पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आयी है। रूपा के कॉल डिटेल और मैसेज से भी यह प्रमाणित हुआ है कि उसका एक एएसआइ से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

See also  Honored with gold medal: सीबीआई के सीनियर पीपी बीके यादव स्वर्ण पदक से सम्मानित

रूपा के मैसेज से भी आत्महत्या की बात सामने आई है। महाधिवक्ता ने कहा कि रूपा की मौत की जांच के लिए सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित की है। रिटायर चीफ जस्टिस बीके गुप्ता इसकी जांच कर रहे हैं। कोई भी इस मौत के मामले से जुड़ी जानकारी कमीशन को दे सकता है। समयाभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने 13 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment