Lakhimpur kheri Violence Case: आशीष मिश्रा सहित तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Luckonw: Lakhimpur kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिला कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी। साथ ही दो अन्य आरोपियों को भी जमानत नहीं मिली है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने अपने आदेश में तिकुनिया मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा व सह आरोपी आशीष पांडेय व लवकुश राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और लगभग दो घंटे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की केस डायरी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त चार आग्नेयास्त्रों की फोरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और हिंसा में आरोपियों की संलिप्तता को स्थापित करने के लिए 60 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जमा किया गया।

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तिकुनिया हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हिंसा की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत सभी 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने आशीष को दो बार पेश होना का नोटिस दिया था। दूसरे नोटिस के बाद आशीष पुलिस के सामने पेश हुआ था।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को चार किसानों को एक एसयूवी कार द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था, जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। किसानों का आरोप है कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था।

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