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JPSC Exam News: उम्र निर्धारण पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 06 Sep, 2021
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Ranchi: JPSC Exam News जेपीएससी परीक्षा-2021 में उम्र निर्धारण (कट ऑफ डेट) के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। प्रार्थी रीना कुमारी व अन्य की ओर से हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार के उम्र निर्धारण को सही माना था।

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट से जेपीएससी परीक्षा-2021 में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा था, जिन्होंने हाईकोर्ट से उम्र की सीमा वर्ष 2016 की बजाय 2011 करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा उम्र की सीमा के निर्धारण सही मानते हुए कहा कि एकल पीठ के आदेश बरकरार रखा था। इसके साथ ही रीना कुमारी व अन्य की अपील याचिका को खारिज कर दिया था।

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हालांकि इस दौरान अदालत ने कहा था कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के साथ सहानुभूति है। लेकिन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बंधी है, इसलिए उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं प्रदान की जा सकती है। इस मामले में रीना कुमारी सहित चार अन्य अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज, कुमारी सुगंधा और कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें उम्र की सीमा एक अगस्त 2011 रखी गई थी।

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लेकिन बाद में सरकार ने नियुक्ति के विज्ञापन को रद कर दिया। सरकार ने परीक्षा नियमावली बनाने के बाद दोबारा विज्ञापन जारी किया है। इसमें उम्र सीमा एक अगस्त 2016 रखा है। जबकि यह परीक्षा वर्ष 2017 से 2020 के रिक्त पदों की है। नियमानुसार प्रत्येक साल सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। लेकिन जेपीएससी ने चार साल के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एक साथ ही विज्ञापन जारी किया है।

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ऐसा करने से कई वैसे अभ्यर्थी वंचित हो गए, जिन्हें पहले विज्ञापन से आवेदन करने की उम्मीद थी। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि अब तक जेपीएससी की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के लिए कोई नियमावली नहीं थी। अब सरकार ने नियमावली बना दी है। उसके बाद विज्ञापन जारी किया है। इसमें राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से 2020 की नियुक्ति को एक साथ क्लब कर दिया है और वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया है। इसमें उम्र की सीमा को कम करते हुए इसका निर्धारण एक अगस्त 2016 रखा गया है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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