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टी-शर्ट व टॉफी वितरण घोटाला मामले में HC ने एसीबी जांच की मांगी रिपोर्ट

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रांचीः झारखंड स्थापना दिवस पर टी- शर्ट और टॉफी वितरण घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की एसीबी से जांच करायी जा रही है। अभी प्रारंभिक जांच हो रही है।

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इस पर अदालत ने जांच की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि 15 नवंबर 2016 को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच टी- शर्ट और टॉफी वितरण करने का निर्णय लिया था।

एक दिन में टी-शर्ट व टॉफी वितरण

उसी साल 13 और 14 नवंबर को खरीदारी की गयी और 15 नवंबर को सभी बच्चों के बीच इसे बांट दिया गया। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि रांची के उपायुक्त ने दो मद में 4.65 करोड़ खर्च किए।

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स्थापना दिवस समारोह के लिए वित्तीय नियमों को शिथिल करते हुए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। रांची के उपायुक्त ने दो मद में 4.65 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

इसमें 10 हजार स्कूलों के पांच लाख बच्चों के लिए एक हजार टॉफी- बैग और टी शर्ट खरीदा गया। टी-शर्ट लुधियाना और टॉफी जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राइजेज से खरीदी गई।

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सरकार ने पांच लाख स्कूली बच्चों के बीच टी-शर्ट व टॉफी वितरण एक ही दिन में कर दिया था। एक दिन में इतने बच्चों में वितरण करना संभव नहीं है। वितरण के नाम पर बड़ी राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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