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ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर सुधारने की कोर्ट ने नहीं इजाजत
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में प्रारंभिक परीक्षा में गलत रोल नंबर लिखने के मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। इसको लेकर प्रार्थी कुमार शानू यादव की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी की ओर से सहायक अभियंता की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जनवरी 2020 में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रार्थी ने ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर गलत भर दिया था। उन्हें इसमें सुधार करने का मौका मिला चाहिए। अदालत ने आयोग की कार्रवाई को उचित बताते हुए हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी।