डिग्री की वैद्यता जांच के लिए एनसीटीई को बनाया प्रतिवादी, मांगा जवाब
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने एनसीटीई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया और जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की है। इसको लेकर गोपाल शंकर पांडेय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि जेएसएससी ने हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। उन्होंने जहां से बीपीएड की डिग्री प्राप्त की है वह संस्था एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद भी आयोग ने उनके आवेदन को रद कर दिया, जो सही नहीं है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कहा कि प्रार्थियों की डिग्री विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। इनकी डिग्री एनसीईटी से मान्यता प्राप्त संस्था की नहीं है। इसके बाद अदालत ने इनकी डिग्री की वैधता जांच के लिए एनसीटीई प्रतिवादी बनाया और जवाब मांगा है।
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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की याचिकाएं खारिज
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्त को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेएसएससी के जवाब के बाद अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में विनीता पांडेय गुमला व सुमन कुमार रांची जिले से हाई स्कूल नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था।
उक्त मामला सोनी कुमारी के मामले में हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित है। इस मामले में हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने अधिसूचित जिलों की नियुक्ति को रद करते हुए दोबारा नियुक्ति करने का आदेश दिया है। ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसको लेकर गुमला की विनिता पांडेय और रांची की सुमन कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।