high court news

लालू को जमानत मिलेगी या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 10 Sep, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
HC News: CBI granted 8 weeks to gather documents in the Lalu Prasad case
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू की जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कल देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद को जमानत मिलती है या नहीं। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी लालू को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दुमका के मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है।

लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल के अनुसार लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मामले में मिली सजा की आधी अवधि उन्होंने जेल में काट ली है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके अलावा याचिका में 16 तरह की बीमारियों का भी हवाला दिया है।

See also  Ram Rahim को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, रंजीत हत्याकांड में सभी आरोपी बरी; सीबीआई कोर्ट से मिली थी सजा

गौरतलब है कि लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के पांच मामले चल रहे हैं, जिसमें से चार में उन्हें सजा मिल चुकी है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। देवघर कोषागार में उन्हें हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिली हुई है। वहीं, दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है।

इसे भी पढ़ेंः लॉकडाउन में एयर टिकट की धनराशि वापसी पर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र सरकारः सुप्रीम कोर्ट

See also  नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली हाई कोर्ट से जमानत
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment