झारखंड हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने की आरोपी शिक्षा प्रचार पदाधिकारी को दी जमानत

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में रिश्वत लेने के आरोपी ब्लाक शिक्षा प्रचार पदाधिकारी जया देवी जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने जया देवी को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। अदालत ने उन्हें दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में जया देवी को सूचक को दस हजार रुपये मुआवजे के रुप देने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान जया देवी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि उनकी उम्र 57 साल की है। ऐसे में उन्हें कई तरह की बीमारी है और करीब दो माह से जेल में बंद है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए। इस पर अदालत ने जेल की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। जया देवी ने निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी।

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बता दें कि जया देवी धनबाद के बलियापुर में ब्लाक शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थी। इस दौरान एक शिक्षक की सर्विस बुक तैयार करने के लिए छह हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिक्षक ने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने इसका सत्यापन कराया और उसके बाद 21 मई 2020 को जया देवी को छह हजार रुपये लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इस दौरान एसीबी ने जया देवी के आवास पर छापेमारी की, जहां से 1 लाख रुपये से ज्यादा बरामद हुए।

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