आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की सजा निलंबन की मांग वाली याचिका खारिज

रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गुडविन एक्का की जमानत पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एनोस एक्का के अधिवक्ता से कहा कि कोर्ट इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है। इसलिए प्रार्थी को जमानत पर सुनवाई नहीं की सकती है। इसके बाद अदालत ने एनोस व अन्य की ओर से सजा को निलंबित करने की मांग वाली आइए याचिका को खारिज कर दिया।

पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गुडविन एक्का भी आरोपी थे और उन्हें भी समान सजा मिली है। तीनों की ओर से हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की गई थी। इसके साथ ही सजा को निलंबत कर जमानत पर सुनवाई के लिए एक आइए याचिका दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान एनोस एक्का की ओर से अदालत से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई। इस पर अदालत ने जमानत पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर प्रार्थी इस मामले में फाइन सुनवाई के लिए तैयार है, तो अदालत फाइनल सुनवाई करेगी। इस पर एनोस एक्का की ओर से अदालत से समय की मांग की गई।

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