एडीजी प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हाई कोर्ट की रोक

झारखंड हाई कोर्ट ने एडीजी प्रिया दुबे के पति आरपीएफ डीआईजी संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने संतोष कुमार दुबे को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोक लगा दी है।

अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की गई है। संतोष दुबे वर्तमान में डीआईजी आरपीएफ पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं। 

इससे पहले पांच अक्टूबर 2023 को झारखंड हाई कोर्ट ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन पांच दिसंबर को रेलवे बोर्ड ने रोक के बावजूद 1802 ( ए) इंडियन इस्टैब्लिशमेंट कोड के तहत संतोष कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी।

एडीजी प्रिया दुबे के पति संतोष की झारखंड में रही पोस्टिंग

एडीजी प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित थे। इस दौरान उनपर 1.48 करोड रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई ने दानापुर में 10 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया था।

इसके बाद संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। मामले में सीबीआई ने 28 जून 2022 को संतोष और उनकी IPS पत्नी प्रिया दुबे एवं अन्य खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

इसके बाद संतोष कुमार ने विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा थी।

इसी बीच उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। इसके खिलाफ हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर इसे चुनौती 
दी गई। इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में संतोष कुमार दुबे को अनिवार्य सेवानिवृत्ति 
के आदेश पर आदेश पर रोक लगा दी। 

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