पंडरा बाजार समिति की दुकानों का किराया बढ़ाने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में पंडरा बाजार समिति के दुकानदारों के दुकान का भाड़ा बढ़ाने के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में कृषि उत्पादन बाजार समिति, पंडरा के द्वारा पंडरा के दुकानदारों का भाड़ा पांच रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 11 रुपये वर्ग प्रति फीट करने के नोटिस पर रोक लगा दिया।

अदालत ने झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सितंबर 2023 में कृषि बाजार समिति, पंडरा के दुकानदारों के दुकान का किराया पांच से बढ़कर 11 रुपये प्रति फीट करने को लेकर पंडरा बाजार समिति ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया था।

दुकानदारों का किराया बढ़ाने के संबंध में झारखंड राज्य कृषि वितरण बोर्ड ने आदेश जारी किया था। जिसे ठाकुर ट्रेडिंग के प्रोपराइटर संतोष कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

झारखंड राज्य कृषि विवरण बोर्ड के आदेश से पंडरा बाजार समिति में दुकान, गोदामों और संड्री शॉप का किराया 11 रुपये प्रति वर्गफीट लेने का आदेश जारी किया गया था। पहले यह किराया 5 रुपये वर्गफीट था।

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