गैर अधिसूचित जिलों के संस्कृत शिक्षकों की जल्द करें नियुक्तिः हाईकोर्ट

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संस्कृत शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसको लेकर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है, वे आठ सप्ताह में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करें। अदालत में याचिका दाखिल करने वाले गैर अधिसूचित जिले के रहने वाले हैं।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत राज्य में संस्कृत शिक्षक पद के जेएसएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद आयोग की ओर से सितंबर 2019 में अंतिम परिमाण जारी कर दिया था। परीक्षा में इनका चयन भी हो गया लेकिन सोनी कुमारी केस का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी।

अब सोनी कुमारी वाले मामले में फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ने गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया है। ऐसे में उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने शिक्षा सचिव को आठ सप्ताह में इनकी नियुक्ति करने का आदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा। बता दें कि इस संबंध में कविता शर्मा सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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