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Hemant Soren को नहीं मिली अंतरिम राहत, अब 21 मई को सुनवाई, अदालत ने कहा- संतुष्ट होने पर ही…

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Hemant Soren: जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार (17 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले को 21 मई को अवकाश पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी को सही बताए जाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने समय मांगा। पीठ ने एएसजी से अंतरिम जमानत के बारे में पूछा। एएसजी ने कहा कि हेमंत सोरेन को बहुत पहले यानी 31 जनवरी गिरफ्तार किया गया था। उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। यह भी बताया कि चुनाव के चार चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं।एएसजी ने कहा कि हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जमीन से जुड़े हुए हैं।

तीन फेज का चुनाव बाकी, दें राहत

हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव के अगले चरण 20, 25 मई और 1 जून को हैं। उन्होंने कहा, ” इस मामले में प्रोसिड आफ क्राइम की बात ईडी करती है, लेकिन उनके पास इससे संबंधित कोई सामग्री नहीं है।”

जस्टिस खन्ना ने कहा: “उन्होंने जिन सबूतों पर भरोसा किया है, उनमें से एक उस व्यक्ति का बयान है जो वास्तव में जमीन में पाया गया था, उन्होंने तस्वीरें ली हैं। वहां एक चारदीवारी है। नंबर 2, कोई और है इसमें शामिल हैं, उनका कहना है कि जमीन के आंदोलन के संबंध में फाइल नोटिंग हैं, जिसमें कहा गया है कि सीएम की रुचि थी।

बिना संतुष्टी के नहीं दे सकते आदेश

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जब तक पीठ प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती, कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी बताया कि आज विस्तृत सुनवाई का समय नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मामला दोपहर 2.30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “हमें प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा कि कोई मुद्दा है। राजू कहते हैं कि वह तैयार नहीं हैं। या तो हम इसे अगले सप्ताह रख सकते हैं, जब भी आप चाहें। अंततः पीठ ने ईडी को सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

हेमंत सोरेन को झारखंड में एक भूमि घोटाले मामले में ईडी 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर धोखाधड़ी से अर्जित भूमि का प्राथमिक लाभार्थी होने का आरोप है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से सोरेन के इस्तीफे के बाद यह गिरफ्तारी हुई और तब से वह हिरासत में हैं। तीन मई को झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को सही बताया था।

सुनवाई की पिछली तिथि (13 मई) को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल के मामले में पारित अंतरिम जमानत आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन का मामला भी इससे कवर हैं। अदालत के एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि हेमंत सोरेन का इस भूमि से कोई लेना-देना नहीं है।

जब पीठ ने मामले को 20 मई को स्थगित करने की इच्छा व्यक्त की, तो सिब्बल ने ग्रीष्मावकाश से पहले सोरेन के मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया और कहा कि वह निश्चित रूप से जेल से बाहर आएंगे, लेकिन इस स्तर पर, मुख्य उद्देश्य चुनाव है। कपिल सिब्बल के आग्रह अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को 17 मई को सूचीबद्ध किया।

यह है पूरा मामला

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध खनन मामले के साथ-साथ राजधानी रांची में भूमि घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की जा रही है। ईडी दोनों मामलों की जांच कर रहा है। लगभग 8.5 एकड़ जमीन के मामले में हेमंत सोरेन पर अनधिकृत कब्जे और उपयोग का आरोप लगाया है।

ईडी ने इन आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग में सोरेन की प्रत्यक्ष भागीदारी का आरोप लगाया है, उन पर अर्जित संपत्ति को बेदाग दिखाने के लिए मूल रिकॉर्ड को छिपाने में भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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