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Anti Defection Case: दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई

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रांचीः भाजपा की ओर से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के दल-बदल मामले में जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान विधानसभा के अधिवक्ता ने ऐसा ही मामला लंबित होने की बात कही। जिस पर अदालत ने इस मामले को एक साथ टैग करने का आदेश देते हुए मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि विधानसभा रूल के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को दल-बदल मामले में स्वतः नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

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इस पर विधानसभा के अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि ऐसा ही मामला बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल किया गया है। इसलिए इसी भी उसी के साथ सुना जाए।

इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों को एक साथ टैग करते हुए मंगवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। गौरतलब है कि ऐसा ही मामला भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने भी दाखिल की है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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