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JAC के उपाध्यक्ष को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 11 Nov, 2020
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Jharkhand High Court
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रांची। Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के उपाध्यक्ष को हटाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई फरवरी 2021 में होगी। इसको लेकर फूल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान फूल सिंह के अधिवक्ता सृष्टि सिन्हा ने अदालत को बताया कि फूल सिंह को वर्ष 2015 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल Jharkhand Academy Council का उपाध्यक्ष बनाया गया था। यह नियुक्ति तीन साल के लिए थी। यह अवधि पूरा होने पर फिर से उन्हें तीन साल के लिए उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। सितंबर 2020 में बिना कारण बताए ही उनके कार्यकाल को समाप्त करते हुए पदमुक्त कर दिया गया।

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अधिवक्ता सृष्टि सिन्हा ने कहा कि इस मामले में उन्हें बिना शोकॉज नोटिस के ही पद से हटा दिया गया। ऐसा करना नैसर्गिक न्याय से खिलाफ है, क्योंकि उनका पक्ष सुने ही पदमुक्त कर दिया गया है। ऐसे में सरकार के आदेश को रद्द कर देना चाहिए। इसके बाद अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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