Civil Court News

Gang Rape with Minor: अदालत ने मरते दम तक जेल में रहने की तीनों को सुनाई सजा

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 12 Jan, 2022
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Ranchi: Gang Rape with Minor पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों खालिद राज, बबलू एवं यश राज सुनौजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। अब उनकी डेड बॉडी की जेल से बाहर आएगी।

अदालत ने तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर उन्हें एक माह जेल में अतिरिक्त रहना होगा। अदालत ने सात जनवरी को तीनों को भादवि की धारा 376 (डीए) व पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया था। तीनों रांची के रहने वाले हैं।

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अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता के 164 के बयान और गवाही के आधार पर ही तीनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई है। घटना को लेकर चाईबासा की रहने वाली पीड़िता ने वर्ष 2019 में रांची महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता झारखंडी लोक गीत गाया करती थी। उसको किसी स्टूडियो में लोक गीत रिकॉर्डिंग करने की चाहत थी। पीड़िता को कहीं से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला। पीड़िता ने फोन कर खालिद को अपनी रूचि बताई। इसपर खालिद ने कहा कि रांची आ जाओ यहां स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवा देंगे।

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जब पीड़िता रांची पहुंची तो उसे यश राज सुनौजा के स्टूडियो ले गए। मौका देखकर स्टूडियो के बगल में खाली कमरे में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को बबलू को सौंप दिया। बबलू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में तीनों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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