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पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट से कहा, बिना ऑक्सीजन वाले अंधेरे बेसमेंट में रखते हैं ईडी वाले

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जमीन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार को पांच दिनों की रिमांड पूरी होने पर रांची स्थित ईडी कोर्ट में पेश किया। ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए सात दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने ईडी के रिमांड आवेदन पर सुनवाई के बाद और पांच दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी है।

ईडी ने रिमांड आवेदन में बताया है कि बड़गाईं अंचल स्थित बरियातू की जिस 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे की कोशिश मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उसपर हेमंत का कब्जा था, इसकी पुष्टि हो चुकी है।

पूछताछ के दौरान बेसमेंट में रखते हैं ईडी वालेः हेमंत सोरेन

Hemant soren in Ranchi court

ईडी कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट को बताया कि रिमांड पर पूछताछ के दौरान उन्हें ईडी के अधिकारी एक बेसमेंट में रखते हैं, जहां कोई खिड़की नहीं है। रौशनदान और पाइप के सहारे आक्सीजन दिया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कहा कि ईडी की ओर से पूछताछ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। जिस केस में उन्हें रिमांड पर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि जिस केस में अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिली है, उसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में ईडी अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है। ईडी जिस चैट का जिक्र कर रही है वह वर्ष 2020 का है। इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है।

इसके अलावा जमीन से संबंधित मामले में ईडी पूर्व में ही सीएम से लगातार आठ घंटे पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में अब रिमांड पर देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि, अदालत ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से पांच दिन की रिमांड पर पूछताछ के लिए अनुमति दे दी है।

परिसर में हुए नारेबाजी से कोर्ट नाराज

जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पांच दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन को बुधवार दोपहर 1.50 बजे ईडी कोर्ट लाया गया। उस वक्त कोर्ट के बाहर सैकड़ों की संख्या में मौजूद झामुमो के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।

वे तब तक नारेबाजी करते रहे, जब तक की हेमंत सोरेन ईडी की गाड़ी से उतरकर कोर्ट के भीतर पहुंच नहीं गए। कोर्ट की कार्यवाही के बाद जब वे बाहर निकले, तब भी उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। कोर्ट परिसर में हुई नारेबाजी से कोर्ट गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पहले ही रजिस्ट्रार के माध्यम से नारेबाजी पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी कोर्ट परिसर में हुई नारेबाजी हुई।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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