चारा घोटालाः सीबीआई का दावा- दुमका कोषागार मामले में एक भी दिन जेल में नहीं रहे लालू प्रसाद

Lalu Prasad Yadav चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के मामले में सीबीआई CBI की ओर से मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। सीबीआई की ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार Dumka Treasury मामले में एक भी दिन जेल में नहीं बिताया है। इसके पीछे सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला दिया है। इसी के आधार पर सीबीआई ने लालू को जमानत नहीं देने की बात कही है।

लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार वाले मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के आधार पर जमानत मांगी गई है। इसके अलावा हृदय रोग, किडनी की समस्या व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया गया है। लालू को पांच मामलों में से चार मामलों में सजा मिल चुकी है।

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वहीं, चाईबासा के दो व देवघर के एक मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है और उन्होंने दुमका कोषागार मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर जमानत मांगी है। अगर उन्हें इस मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है, तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे।

जानें सीआरपीसी की धारा 427 को

सीआरपीसी की धारा 427 के प्रावधान के तहत एक मामले में सजा काट रहे किसी को अगर दूसरे मामले में सजा मिलती है, तो निचली अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं करती है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। तक तक सजा अलग-अलग चलेगी। इसी आधार सीबीआइ का दावा है कि लालू प्रसाद के मामले में निचली अदालत ने सजा चलाए जाने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश दिया है।

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