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बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट में धनबाद नगर निगम को प्रतिवादी बनाने की मांग

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रांचीः धनबाद में प्रदूषण रोकने के मामले में नगर निगम को प्रतिवादी बनाने के मामले पर 24 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई होगी। धनबाद नगर निगम को प्रतिवादी बनाने के लिए प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है।

इसमें कहा गया है कि प्रदूषण रोकने के लिए धनबाद नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रहा है। जबकि कई बार निगम से शिकायत की गयी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले के सभी पक्षों से कहा कि हस्तक्षेप याचिका यदि कोई आपत्ति हो तो वह फाइल करें।

प्रदूषण रोकने के लिए हो रहा उपाय

सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड ने अपना शपथपत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन वह रिकॉर्ड में नहीं आ सका है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की।
इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। बीसीसीएल की ओर से बताया गया कि ढुलाई ढककर की जा रही है। पानी का छिड़काव लगातार होता है। साफ – सफाई पर ध्यान दिया जाता है। समय समय पर इसकी निगरानी भी की जाती है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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