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Liquer Scam: दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, जेल से अभी नहीं निकल पाएंगे

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 21 Jun, 2024
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Liquer Scam: जेल में बंद देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल विराम लगा दिया है। जिससे वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। इससे उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। राउज एवेन्यू अदालत के ईडी कोर्ट ने गुरुवार को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान कर दी थी। ईडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद ईडी तत्काल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुनवाई का अनुरोध किया।

हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की। ईडी की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट की कॉपी अब तक उनको नहीं मिली है। कोर्ट ने किस आधार पर उनको नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की है।यहां बता दें कि ईडी नहीं चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर निकलें। ईडी कोर्ट ने ईडी के अनुरोध को खारिज करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की थी।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव के लिए 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। दो जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल की तरफ से स्वास्थ्य कारणों को लेकर जमानत आवेदन दाखिल किया था। इस दौरान केजरीवाल की तरफ से यह दलील भी दी गई थी कि ईडी ने उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं, ईडी ने अलग-अलग बयानों और वाट्सऐप चैट के जरिए मनी ट्रेल को स्थापित करने का प्रयास किया था।

केजरीवाल को आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने के बदले में कथित रूप से रिश्वत लेने और धन शोधन करने की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन खामियों का उद्देश्य कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था और प्राप्त रिश्वत का कथित तौर पर गोवा में आप के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया था।

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कथित आबकारी घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दो दिन तक लंबी बहस हुई। केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं। उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य स्थापित नहीं हुआ है। सिर्फ मामले में अप्रूवर बने लोगों के बयानों के आधार पर केस बनाया गया है।

धन शोधन के तहत चल सकता है मुकदमा एएसजी राजू ने कहा कि यदि केजरीवाल सीबीआई केस में आरोपी न भी हों तो भी उनके खिलाफ धन शोधन का मुकदमा चल सकता है। आपने भले ही अपराध नहीं किया हो, लेकिन केजरीवाल आप(पार्टी) के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और यदि आप किसी अपराध के लिए दोषी है तो आप भी अपराध के लिए दोषी हैं।

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