झारखंड सरकार के नियोजन नीति को चुनौती देने वाले मामले में फैसला सुरक्षित
रांची। झारखंड हाइकोर्ट में नियोजन नीति के तहत राज्य में हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी कर ली गयी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाइकोर्ट के तीन जजों की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसको लेकर सोनी कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 13 जिलों के सभी पद वहीं के लोगों को आरक्षित करने को असंवैधानिक बताया है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि नियोजन नीति बनाने का सरकार को अधिकार है। वहीं राज्यपाल को अधिसूचित जिला घोषित करने का अधिकार है। इस नीति के तहत राज्य में पूर्व में हुई नियुक्ति को बरकरार रखा जाए।
इस पर वादी की ओर से कहा गया कि अगर पूर्व में हुई नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाता है, तो उनकी भी नियुक्ति पर सरकार को विचार करना चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि राज्य के 13 अधिसूचित व 11 को गैर अधिसूचित जिला घोषित किया गया है। 13 जिले के सभी पद वहां के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किये गए है। 11 जिले के लोग भी वहां आवेदन नहीं कर सकते हैं। पूर्व में अदालत ने इस नीति के तहत होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाई है।