Court News: अंतरिम राहत मिल चुके मामलों की अवधि बढ़ाने पर वृहद पीठ में होगी सुनवाई

Ranchi: Court News झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण के देखते हुए सिर्फ अत्यंत जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है। जमानत, अग्रिम जमानत और सजा के बाद की अपील वाली याचिका छोड़ दूसरे अन्य मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है।

इस कारण कई ऐसे मामलों की सुनवाई लंबित हो गई है जिनमें अंतरिम आदेश दिया जा चुका है और उनकी अवधि भी समाप्त होने वाली है। इसको लेकर वकीलों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डा रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने मामले को वृहद पीठ में स्थानांतरित कर दिया है।

वृहद पीठ के गठन के बाद इस मामले में सुनवाई की जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर कहा है कि अदालतों में सिर्फ अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। पूर्व में हाई कोर्ट की विभिन्न अदालतों में सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश दिया है।

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कई मामलों में स्थगन आदेश दिया गया। कुछ मामलों में पीड़क कार्रवाई पर रोक है। जरूरी मामलों की सुनवाई होने के कारण पूर्व में दिए अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक वकीलों और मुवक्किलों को राहत मिले।

अदालत से जिन याचिकाओं की त्रुटि दूर करने के लिए समय सीमा तय की गई है उसकी अवधि बढ़ाने का भी आग्रह किया गया है। अदालत से कहा गया है कि कोरोना के कारण याचिकाओं की त्रुटि दूर कराने के लिए वकील और अधिवक्ता लिपिक कोर्ट नहीं जा पा रहे है। ऐसे में समय सीमा बढ़ा दी जानी चाहिए।

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