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Court News 2020: विधायक ढुल्लू महतो को राहत, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को लगा झटका

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रांचीः साल 2020 समाप्त होने वाला है 2021 का शुभारंभ होगा। यह साल (Covid-19) कोरोना संकट से जूझते हुए निकल गया। लेकिन इसबीच (Jharkhand High Court) झारखंड हाईकोर्ट ने अपना बखूबी जारी रखा।

झारखंड के बाघमारा विधायक (Dhullu Mahto) ढुल्लू महतो के खिलाफ यौनशोषण का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। निचली अदालत से जमानत खारिज होने पर इन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।

सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को जमानत प्रदान कर दी। लेकिन यौनशोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिक दाखिल की।

इसे भी पढ़ेंः COURT NEWS 2020: लालू प्रसाद को राहत, सांसद प्रभुनाथ सिंह की सजा बरकरार, हरिनारायण राय की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में महिला ने विधायक ढुल्लू महतो की जमानत रद्द करने की मांग की है। कहा है कि ढुल्लू महतो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में निष्पक्ष ट्रायल संभव नहीं है।

योगेंद्र साव को भी नहीं मिली जमानत

झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट के राहत नहीं मिल पायी है। एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध करने के मामले में योगेंद्र साव पर मामला दर्ज हुआ था।

सुनवाई के दौरान योगेंद्र साव ने दावा किया था कि वे घटनास्थल पर नहीं थे। ऐसे में भीड़ को उकसाने का मामला सही नहीं है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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