चिटफंड के आरोपी विवेक सिन्हा को नहीं मिली जमानत, 285 निवेशकों के हड़पे 7.15 करोड़

रांची। CBI के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में 7 करोड़ के चिटफंड घोटाला करने के आरोपी विवेक सिन्हा की अग्रिम जमानत सुनवाई हुई।

सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विवेक सिन्हा पर दिव्य ज्योति सिक्योरिटीज एवं मेसर्स डीजेएन कमोडिटीज नाम से चिटफंड कंपनी खोलकर 285 से ज्यादा निवेशकों के 7.15 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है।

घोटाले को लेकर साल 2016 में 220/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके हाईकोर्ट के आदेश पर चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है।

सीबीआई ने साल 2017 में इस मामले को टेक ओवर किया। इस मामले में सात आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

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