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Court News: एक भी गवाह नहीं किया गया पेश, सबूतों के अभाव में चोरी के प्रयास के तीन आरोपी बरी, कांके थाने का मामला

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 25 Jul, 2026
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Ranchi News: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (रांची) अर्चना कुमारी की अदालत ने चोरी के प्रयास (IPC की धारा 379, 461, 511/34) के एक मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों—तसबर्ग अंसारी, सहबान अंसारी और दानिश अंसारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला कांके थाना क्षेत्र (कांके पीएस केस सं. 221/2019) का है। सूचक शमसुल अंसारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 09 दिसंबर 2019 की रात मलान चौक स्थित उनकी दुकान का ताला काटकर चोरी का प्रयास किया गया था। पीसीआर पुलिस को देखकर बदमाश हेक्सा-ब्लेड, लोहे की छड़ और एक बाइक छोड़कर भाग गए थे।

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अदालत का फैसला:

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecution) अदालत के समक्ष एक भी गवाह (PW) पेश करने में पूरी तरह से विफल रहा। यहां तक कि सूचक का भी बयान दर्ज नहीं कराया जा सका और न ही प्राथमिकी (FIR) या जब्ती सूची को साबित किया गया। अदालत ने पाया कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण यह ‘शून्य साक्ष्य’ (No Evidence) का मामला बना। अदालत ने आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए उनके जमानत बंधपत्रों (Bail Bonds) को रद्द कर दिया और दायित्वों से मुक्त कर दिया।

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